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Himachal में आप पर भी दर्ज हो सकती है FIR -अगर आपने कर डाली है ये गलती
ऊना। हिमाचल प्रदेश में बंदिशों के बावजूद बिना प्रशासनिक अनुमति के शादी समारोह का आयोजन करने वाले लोगों के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर (FIR) दर्ज होने लगी है। यदि आपने भी पिछले दिनों अपने घर में बिना प्रशासनिक अनुमति किसी शादी समारोह (Wedding Ceremonies)का आयोजन किया है और अब आप समारोह के संपन्न होने पर इत्मीनान से बैठे हैं तो जिला प्रशासन भी स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों या ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों की सूचना के आधार पर आप के खिलाफ एफआईआरदर्ज हो सकती है। जिला के सीमांत गांव सनोली में प्रशासन से बिना कोई अनुमति लिए शादी समारोहों का आयोजन करने के 5 मामलों में पुलिस ने आयोजनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह सभी शादी समारोह 23 से लेकर 25 अप्रैल के बीच आयोजित किए गए थे।
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फील्ड स्टाफ से मिली जानकारियों के आधार पर सब तहसील मैहतपुर के नायब तहसीलदार ने पुलिस को इन सभी मामलों के संबंध में शिकायत सौंपी है। जिसके आधार पर पुलिस (Police) ने सभी आयोजनकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत केस (Case) दर्ज करते हुए मामलों की जांच शुरू कर दी है। इन सभी मामलों में दो महिलाओं समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस को दी शिकायत में नायब तहसीलदार मैहतपुर ने बताया की सनोली निवासी प्रेमपाल सिंह ने 23 अप्रैल को अपने बेटे की शादी, स्वर्ण सिंह ने 24 अप्रैल को अपने बेटे की शादी दर्शन सिंह ने 25 अप्रैल को अपने बेटे की शादी और गांव की एक महिला ने 24 अप्रैल को अपने बेटे की शादी और दूसरी महिला ने 25 अप्रैल को अपनी बेटी की शादी के लिए बिना प्रशासन से कोई अनुमति लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया। इन सभी लोगों द्वारा किए गए आयोजन जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन माना गया है लिहाजा इनके खिलाफ आईपीसी (IPC)और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। एसपी ऊना (SP Una) अर्जित सेन ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस घटनाओं की जांच में जुटी है।