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Punjab: फिल्म शूटिंग के लिए गाइडलाइन जारी; होम आइसोलेशन के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
चंडीगढ़। पंजाब (Punjab) में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच प्रदेश सरकार द्वारा इस महामारी के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा राज्य में होम आइसोलेशन (Home isolation) का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि तय की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के भीतर फिल्मों व वीडियो की शूटिंग के लिए भी गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक प्रदेश में अब होम आइसोलेशन वाले कोरोना पॉजीटिव मरीजों पर उल्लंघन करने की स्थिति में 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के रेस्टोरेंट व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी का पालन ना करने वालों पर भी 5000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं।
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शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे
इसके अलावा, शारीरिक दूरी का पालन ना करने और सामाजिक समारोहों में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के एकत्र होने पर 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया है। वहीं, प्रदेश सरकार ने अनलॉक 2.0 के दौरान फिल्मों व वीडियो की शूटिंग के लिए भी गाइडलाइन जाली की है। हिदायतें अनुसार शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे और कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बनाए सभी नियमों का पालन करना होगा।इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभिन्न धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों और प्रवासियों से भी अपील की कि वे राज्य में धार्मिक स्थलों की यात्रा के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रतिबंधों और मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करना सुनिश्चित करें। कैप्टन अमरिंदर ने किसानों से केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरने को भी कहा। कहा कि इससे कोरोना का प्रसार हो रहा। उन्हें अपने आंदोलन को स्थगित करना चाहिए।