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Fake Degree Case: राणा को High Court से मिली अग्रिम जमानत, जांच में करना होगा सहयोग
दयाराम कश्यप/सोलन। फर्जी डिग्री मामले (Fake Degree Case) के आरोपी मानव भारती निजी विश्वविद्यालय लाड़ो के चेयरमैन राजकुमार राणा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत (Bail) मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की है। बता दें कि कुछ माह पूर्वमानव भारती विश्विद्यालय में फर्जी डिग्रियां देने की बात उजागर हुई थी। एक महिला और एक अन्य शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सोलन पुलिस ने कई रहस्यों का खुलासा किया। जांच में पाया गया कि छात्रों को डिग्रियां वितरित कर दी गई थीं, लेकिन उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा तक नहीं गया था। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में छात्रों का नाम और अंक दिए गए ही दर्शाए गए थे।
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मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी (Manav Bharti University) की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। अन्य दो व्यक्तियों के नाम मनीष गोयल और प्रमोद कुमार हैं, लेकिन विवि का चेयरमैन राजकुमार राणा पुलिस की पकड़ में नहीं आया था और उसने सोलन अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जो उस समय रद्द कर दी गई थी। फिर जमानत के लिए आरोपी हाईकोर्ट पहुंचा। एएसपी डॉ. शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मानव भारती विश्विद्यालय के चेयरमैन राजकुमार राणा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 17 जून को अगली तारीख निर्धारित की गई है।
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