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बिना राशन कार्ड के नहीं होगा नया रजिस्ट्रेशन, अटक सकते हैं पैसे
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गौरतलब है कि ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए हैं। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसानों को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय कृषि सहायक/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना जरूरी है। इसके अलावा किसान अपनी पंजीकरण किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत देशभर के सभी किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपए की मदद प्रदान की जाती है। यानी पूरे साल में सरकार की ओर से 6000 रुपए की सहायता दी जाती है। ये फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।