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लॉकडाउन 3.0 के दौरान Lahaul Spiti में क्या रहेगा खुला क्या बंद, पढ़े
केलंग। लॉकडाउन 3.0 के दौरान लाहुल स्पीति ( Lahaul Spiti) के डीसी केके सरोच ने आज केलंग में सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को ड्यूटी रोस्टर तैयार करने के आदेश जारी कर दिए है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन ( lockdown) में ढील की अवधि प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इस दौरान जिला में ढाबों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। ढाबों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। ढाबा मालिक पैक कर ग्राहकों को खाना घर ले जाने के लिए उपलब्ध करवाएंगे।
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जिला में 10 से 3 बजे के बीच में शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। डीसी के अनुसार ढील के दौरान वाहन चालक बिना परमिट के वाहन चला सकते है लेकिन ढील की अवधि के बाद बिना परमिट के वाहनों को नहीं चलाया जा सकता है। वाहन में चालक सहित 3 से अधिक लोग नहीं बैठ सकेंगे। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यो को भी अनुमित प्रदान की गई है। लोग निर्माण कार्य प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक कर सकते है। जिला में अभी सैलून एवं ब्यूटी पार्लर बन्द रहेगें। शैक्षणिक संस्थान भी आगामी आदेशों तक बंद रहेगें।
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डीसी ने यह भी बताया कि जिला से बाहर जाने के लिए पूर्व की भांति ही परमिट लेना आवश्यक होगा। सभी कार्यालयों के प्रथम एवं द्वित्तीय श्रेणी के अधिकारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगें। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कुल संख्या के 30 प्रतिशत के बराबर कार्यालय आएगें। उन्होंने कहा कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना आवश्यक होगा तथा व्यक्तिगत दूरी के नियमों का पालन करना होगा। सरोच ने सभी जिला वासियों से लाकडाऊन के नियमों पालन करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं मास्क पहन कर ही बाहर निकलने का आहवान किया।