-
Advertisement
हिमाचल में किसी घर का रास्ता रोका तो कटेगा बिजली-पानी का कनेक्शन
शिमला। हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि पर बने पुराने रास्तों को बंद (Road Block On Private Land) करने की रोकथाम के लिए सरकार एक्ट में संशोधन करने जा रही है। प्रस्तावित एक्ट के अनुसार, अगर किसी ने सदियों से चल रहे रास्ते को रोका तो उसका बिजली व पानी का कनेक्शन कट (Electricity And Water Connection Snapped) जाएगा। फिलहाल प्रस्तावित कानून के बारे में सरकार अध्ययन कर रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि एक्ट में जो शब्दावली है उसमें भी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि कई शब्द इसमें समझ नहीं आते।
गहरा रही है यह समस्या
इंद्रदत लखनपाल द्वारा लाए गए संकल्प का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि दिन-प्रतिदिन यह समस्या बढती जा रही है। उना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा में यह समस्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने के रास्ते तक बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम को 133 के तहत यह शक्तियां है कि वह पुलिस, राजस्व विभाग के सहयोग से बंद रास्तों को खुलवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो सीआरपीसी 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, जिसमें सजा का प्रावधान (Provision of Punishment) भी है, लेकिन लोग कोर्ट में जाकर मामलों को सालों तक लटका देते हैं।
यह भी पढ़े:हिमाचल में नगर निगम कर्मचारियों व अधिकारियों का होगा स्टेट काडर
इसी सत्र में होगा एक्ट में संशोधन
सरकार इसी सत्र में एक्ट में संशोधन करने जा रही है। सीएम के आश्वासन के बाद इंद्रदत लखनपाल ने अपना संकल्प वापिस ले लिया। इससे पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे इस तरह के मामले बढते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों के विभाजन से भूमि पर दवाब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विवादों को कैसे सुलझाया जाए, यह राजस्व रिकॉर्ड में लिखा है।