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Kangra जिला में दुकानें खोलने और बंद करने का समय निर्धारित-जानिए
धर्मशाला/मंडी। हिमाचल (Himachal) के कांगड़ा (Kangra) जिला में भी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों (Essential Goods Shops) को खोलने और बंद करने का समय तय हो गया है। कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के दौरान कांगड़ा जिला में दुकानें सुबह 8 बजे खुलेंगी और 11 बजे बंद होगी। इस बारे डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति (DC Kangra Rakesh Kumar Prajapati) ने आदेश जारी कर दिए हैं। ढाबा सिर्फ एनएच किनारे खुले रहेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे। शादियों में बीस की संख्या निर्धारित है। शादी के लिए आवाजाही के लिए पुलिस द्वारा पूछे जाने पर प्रमाण दिखाना होगा। साथ ही शादी में आने वालों की लिस्ट प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों को देनी होगी।
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डीसी ने कहा कि सभी सरकारी, निजी कार्यालय और संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे तथा केवल वर्क फ्रॉम होम होगा, जबकि निर्माण कार्य कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ किए जा सकते हैं। इसके लिए मजदूरों को निर्माण स्थल पर रहने का इंतजाम हो या फिर पैदल निर्माण स्थल तक पहुंचने की सुविधा हो। स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी। डीसी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान बागवानी, कृषि स्थलों और अन्य परियोजना स्थलों काम चलते रहेंगे। सभी मनोरंजन गतिविधियों सिनेमाहॉल, जिम, स्वीमिंगपुल आदि बंद रहेंगे, शराब ठेके, अहाता, बार इत्यादि बंद रहेंगे। इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग, कृषि विक्रय केंद्र, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों की दुकानें भी खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ के साथ खुलेंगे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल-डीजल, केरोसिन, एलपीजी की सप्लाई इस दौरान जारी रहेगी। बाहर से आने वालों को कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा।
बता दें कि हिमाचल में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों के चलते कोरोना चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया है। सरकार ने कल यानी 10 मई से इसमें और पाबंदियां करने का फैसला लिया है, जिसके बारे पिछले कल आदेश जारी हो गए हैं। नई पाबंदियों में आवश्यक वस्तुओं राशन, किराना, अनाज, फल (Fruit), सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, मछली, पशुओं के आहार, चारा, बीज, खाद व कीटनाशक (Pesticide) की दुकानें ही खुली रहेंगी। यह दुकानें भी तीन घंटे के लिए खुलेंगी। संबंधित जिला के डीसी अपने स्तर पर समय निर्धारित करेंगे। हालांकि, फार्मेंसियों, चिकित्सा व दवा की दुकानों पर यह समय सीमा लागू नहीं होगी। इसके अलावा बसें (Buses), टैक्सियां आदि भी बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं के वाहनों को आवाजाही के लिए अनुमति होगी। निजी वाहन भी मेडिकल व अन्य इमरजेंसी या फिर वैक्सीनेशन (Vaccination) व कोविड-19 (Covid-19) उपचार के लिए ही चल सकेंगे। अनावश्यक किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर मनाही होगी। वहीं, आवश्यक, चिकित्सा और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी।
हिमाचल आपदा प्रबंधन सेल (Himachal Disaster Management Cell) के आदेशों के बाद आज डीसी कांगड़ा ने भी आदेश जारी करते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने व बंद करने का समय निर्धारित कर दिया है। निर्धारित समय में ही दुकान खोली जा सकेंगी। अगर कोई नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं, मंडी जिला में ज़रूरी सामान की दुकानें 10 से 1 बजे तक खुलेंगी। इस बारे डीसी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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चंबा में सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी दुकानें
चंबा। उपायुक्त डीसी राणा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार 10 मई से नई बंदिशें लगाए जाने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन द्वारा जारी अधिसूचना 10 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई तक लागू रहेंगी। उन्होंने बताया कि अब 10 मई सोमवार प्रातः से जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहीं, प्राइवेट, निजी वाहन का प्रयोग कोविड -19 के निदान, टीकाकरण या अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किए जाने का प्रावधान किया गया है। नई अधिसूचना के अंतर्गत सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल दैनिक आवश्यकता की सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिन्हें अब केवल 3 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की अवधि के दौरान खोला जा सकेगा। सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, राशन,फसलों की कीटनाशक दवाइयों व बीजों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिले में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के बाद जारी रखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, पीएसयू, संगठन और स्थानीय निकायों के सदस्य और अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। जिले के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चेक पोस्ट-नाकों की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और एचपी पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे।
ऊना में दुकानें खोलने का टाइम 8 बजे से 11 बजे तक
ऊना। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते लागू किए गए नए और अधिक प्रतिबंधों को लेकर जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में डीसी ऊना राघव शर्मा ने 10 मई सुबह 6 बजे से लागू होने वाले नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए आदेशों में कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत अब केवल मात्र आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की छूट दी जाएगी और यह दुकानें भी अब प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार केवल मात्र 3 घंटे के लिए खोली जा सकेगी। नए आदेशों के अनुसार अब सोमवार से शुक्रवार तक और शनिवार और रविवार को केवल मात्र जरूरी वस्तुओं की ही दुकानें खुल पाएगी। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक दूध और डेयरी सहित फल और सब्जी की दुकानें केवल मात्र सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुली रह पाएंगी। इममें खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानें, किराना, राशन की सरकारी दुकान, मांस और मछली की दुकान, फल और सब्जी की दुकान, दूध की दुकान और डेयरी, फोडर्स, खाद और बीज की दुकानें, वाहनों के मैकेनिक, कृषि उपकरणों से जुड़ी दुकानें और कोरियर की सर्विस भी जारी रह सकेंगी।
डीसी सोलन केसी चमन ने जिला में कोविड-19 संक्रमण मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत 06 मई, 2021 को जारी आदेशों में जन हित में आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अुनसार सोलन जिला में अब रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, किराना, फल एवं सब्जी, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मीट तथा मछली, पशु चारा, बीज, खाद एवं कीटनाशक की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बन्द रहेंगी। केवल वहीं दुकानें खुली रहेंगी जो मुख्य रूप से उपरोक्त का ही क्रय-विक्रय करती हों। इन दुकानों के खुलने का समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन दुकानों में उत्पादों की आपूर्ति प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक आधा शटर खुला रखकर की जा सकेगी।