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EWS की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा SC, इस दिन होगी सुनवाई
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तैयार हो गया है। कोर्ट द्वारा इस मामले में 13 सितंबर को सुनवाई शुरू की जाएगी।
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बता दें कि मंगलवार यानी आज शीर्ष अदालत ने कहा कि वे मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज करने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर बाद में सुनवाई करेगा। इससे कोर्ट ईडब्ल्यूएस के लोगों को दाखिले और नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र में निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दाखिलों और लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा था। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि वे प्रक्रियागत पहलुओं और अन्य ब्योरों पर छह सितंबर को निर्णय लेगी और 13 सितंबर से याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।