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हिमाचल हाईकोर्ट ने वन संपदा को बर्बाद होने से बचाने पर लिया संज्ञान, दिए ये आदेश
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने बहुमूल्य वन संपदा को बर्बाद होने से बचाने के लिए संज्ञान लेते हुए प्रधान मुख्य अरण्यपाल व प्रबंधक निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम (Himachal Pradesh State Forest Development Corporation) मंगलवार को जरूरी सुझाव कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दोनों अधिकारियों को आदेश जारी किए कि वह इस बाबत प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपने सुझाव रखे कि वन संपदा को सड़ने, चोरी होने अथवा अवैध कटान से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते है। कोर्ट ने वन विभाग (Forest Department) के कर्मी को उसके वित्तीय लाभों का समय पर भुगतान ना करने से जुड़े मामले में दोनों अधिकारियों को कहा कि विभाग व वन निगम अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का रोना रोते रहते है। जबकि वन विभाग के पास अथाह संपत्ति है जिसका ठीक प्रकार से दोहन नहीं किया जा रहा है।
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वन विभाग के पास इतनी संपत्ति है कि वह राज्य सरकार को ऋण तक मुहैया करवा सकता है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस बाबत शपथ पत्र 4 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। मामले पर सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित की गई है। प्रदेश उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गई थी कि जंगलों में काफी मात्रा में सूखे पेड़ बर्बाद हो रहे हैं। वन विभाग की ओर से इनको समय पर काटने व सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। कई बार तो जंगलों में आग लगने के कारण सूखे वृक्ष पूरे तरीके से वन संपदा (Forest Wealth) को अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाने का कार्य करते है। करोड़ों रुपए की वन संपदा विभाग की अनदेखी के चलते यूं ही बर्बाद हो रही है । प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले से जुड़े इन तथ्यों के दृष्टिगत प्रधान मुख्य अरण्यपाल व हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के प्रबंधक निदेशक को आदेश जारी किए हैं कि वे 27 सितंबर 2022 तक अपना हलफनामा सुझाव सहित हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल करें ताकि वन संपदा को बचाने के लिए न्यायालय द्वारा जरूरी निर्देश जारी किए जा सके।
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