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UPSC उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका_ SC ने खारिज की याचिका
देश की सर्वोच्च अदालत ( Supreme Court)ने यूपीएससी (UPSC) के उम्मीदवारों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में एक प्रयास देने की मांग की थी,जो अक्टूबर-2020 मे कोरोना ( Corona) के चलते परीक्षा नहीं दे पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उम्मीदवारों को अतिरिक्त चांस देने की मांग याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर , न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रोस्तोगी की तीन सदस्यीय पीठ ने ये निर्णय दिया।
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मामले में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीमकोर्ट ने गुहार लगाई ती कि वह कोविड- 19 महामारी की वजह से उत्पन्न व्यवधानों के कारण यूपीएससी सीएसई प्रिलिम्स 2020( UPSC CSE Prelims 2020)में उपस्थति नहीं हो पाए । इसके पहले उन्होंने एक अतिरिक्त प्रयास देने की मांग की थी। । इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसे उम्मीदवार को अपने अंतिम प्रयास के रूप सिविल सेवा परीक्षा ( Civil Services Examination) प्रिलिम्स 2020 के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें विशेष रूप से CSE-2021 तक सीमित एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दी जाएगी। बशर्त वे सिविल सेना परीक्षा प्रिलिम्स -2021 में शामिल होने के लिए आसुसीमा से वर्जित न हो । लेकिन जिनकी उम्र सीमा पार हो गई है उन्हें अतिरिक्त मौका नहीं दिया जा सकता ।
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