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संजय कुंडू को ‘सुप्रीम’ राहत; HC के फैसले पर लगाई रोक, दाखिल करनी होगी अर्जी
पंकज/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी (Former DGP of Himachal Pradesh) संजय कुंडू को बड़ी राहत देते हुए उनके पद से ट्रांसफर करने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संजय कुंडू को उनके पद से ट्रांसफर (Transfer) करने का आदेश दिया था। इसके बाद संजय कुंडू ने इसी आदेश को चुनौती दी थी। इसी बीच हिमाचल सरकार ने मंगलवार 2 जनवरी को डीजीपी संजय कुंडू को उनके पद से ट्रांसफर कर आयुष विभाग में प्रधान सचिव बना दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ट्रांसफर पर रोक (Stay) लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू ने कहा है कि वे हिमाचल हाईकोर्ट में आदेश को वापस लेने की अर्जी दाखिल करें।
हाईकोर्ट को 2 हफ्ते में फैसला देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट (Himachal High Court) को दो हफ्ते के भीतर कुंडू की अर्जी पर फैसला देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहते हुए डीजीपी को आयुष मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए जोर न दिया जाए।
यह है पूरा मामला
पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा (Palampur Businessman Nishant Sharma) ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस को शिकायत दी थी। लेकिन शिकायत पर कांगड़ा पुलिस (Kangra Police) ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इस दौरान 18 दिन बाद केस दर्ज हुआ। व्यापारी का पार्टनर से विवाद था। लेकिन व्यापारी ने आऱोप लगाया था कि डीजीपी उन पर इस विवाद को सुलझाने का दवाब बना रहे हैं। ऐसे में उन्हें जान से खतरा है, क्योंकि दो बाइक सवार युवकों ने भी उन्हें धमकी दी थी।
