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Bilaspur: चेक बाउंस मामले के दोषी को 6 माह की कैद, बैंक लोन का है मामला
बिलासपुर। हिमाचल के जिला बिलासपुर (Bilaspur) के घुमारवीं की न्यायिक दंडाधिकारी दीपाली गंभीर की अदालत ने चेक बाउंस केस (Check Bounce Case) के मामले में नामजद आरोपी भाग सिंह पुत्र छज्जू राम निवासी गांव बजोहा तहसील घुमारवीं को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास तथा शिकायतकर्ता को एक लाख 40 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता के वकील सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि मामले के आरोपी भाग सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घुमारवीं शाखा में कृषक साथी लोन के लिए आवेदन किया। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी 2013 को बैंक प्रबंधक ने आरोपी को एक लाख रुपये का कृषक साथी लोन जारी कर दिया। आरोपी ने बैंक द्वारा जारी की गई लोन राशि को नहीं लौटाया। बैंक के अधिकारियों ने 20 अक्टूबर 2015 को आरोपी को पैसे लौटाने के लिए फिर कहा। उस दिन आरोपी ने बैंक के नाम 1 लाख 7 हजार 117 रुपए का चेक जारी कर दिया।
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बैंक ने आरोपी द्वारा जारी किए गए चेक को अदायगी के लिए लगा दिया, लेकिन आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि ना होने के चलते उपरोक्त चेक बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक प्रबंधक ने आरोपी को उपरोक्त धनराशि जमा करवाने के लिए लीगल नोटिस (Legal Notice) जारी किया, लेकिन आरोपी ने ना तो उपरोक्त धनराशि को जमा करवाया और ना ही लीगल नोटिस का कोई जवाब दिया, जिसके चलते बैंक शाखा ने आरोपी के खिलाफ अदालत (Court) में शिकायत पत्र दाखिल कर दिया। शिकायतकर्ता के वकील सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।