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पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ तीन बिल पेश: MSP से कम कीमत पर उत्पाद खरीदने पर 3 साल की जेल
Last Updated on October 20, 2020 by
चंडीगढ़। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए कृषि कानूनों का पंजाब (Punjab) में लगातार विरोध किया जा रहा है। इस मसले को लेकर प्रदेश सरकार भी सूबे के किसानों के साथ खड़ी है। अब इसी कड़ी में पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र में मंगलवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पेश किया। पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में तीन विधेयक भी पेश किए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है कि यदि कोई किसानों को MSP से कम कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर करेगा तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है।
पंजाब ही नहीं, हरियाणा और वेस्ट यूपी पर भी असर पड़ेगा
इसके साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन, फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है। अमरिंदर सिंह ने किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 पेश किए हैं। प्रस्ताव पेश करने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी जो बदलाव किए गए हैं, वो भी किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं। इससे सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि हरियाणा और वेस्ट यूपी पर भी असर पड़ेगा।
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इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में विधेयक पटल पर नहीं रखने को लेकर राज्य सरकार की सोमवार को आलोचना की। इस दौरान ‘आप विधायकों ने सदन में धरना भी दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक देर शाम तक विधानसभा के बीचों-बीच बैठे रहे, जिसके बाद वे विधानसभा के बाहर गैलरी में चले गए, लेकिन वे सदन परिसर के भीतर ही रहे।