-
Advertisement
हिमाचल: आज दिवाली पर दो घंटे ही चला सकेंगे पटाखे, नहीं माने तो हो सकती है जेल
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में एचपीएसपीसीबी ने दिवाली की रात सिर्फ दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर दी है। इस नोटीफिकेशन के आधार पर आतिशबाजी करने का समय आठ से दस बजे तक रखा गया है। यानी कि कुल दो घंटे ही दिवाली वाले दिन आतिशबाजी (fireworks on diwali) की जा सकती है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति पटाखे फोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो पर्यावरण एक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की की एवज में पांच साल तक कैद की सजा (Imprisonment for five years) और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। या दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं।
यह भी पढ़ें:AAP सरकार का बड़ा फैसला, 1 जनवरी तक दिल्ली में पूरी तरह से पटाखे बैन
एनजीटी (NGT) के आदेशों के बाद ही यह निर्णय लिया गया है कि पटाखे फोड़ने का समय (time) रात आठ बजे से दस बजे के बीच रहेगा। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुख्य सचिव सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह प्रधान मुख्य, मुख्य सचिव शिक्षा, डीजीपी निदेशक पर्यावरण विभाग (DGP Director Environment Department) , सभी डीसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसमें साफ किया गया है कि तय समय सीमा के बाद प्रदेश में आतिशबाजी नहीं होगी। वहीं लोगों को सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होनी चाहिए।
वहीं अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और कोर्ट परिसर के पास आतिशबाजी पूर्ण प्रतिबंधित (Fireworks completely banned) रहेगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि पटाखों के जलने से निकलने वाले धुएं का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। वहीं त्यौहारी सीजन के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। 24 अक्टूबर दिवाली वाले दिन आतिशबाजी केवल रात आठ बजे से लेकर दस तक ही की जा सकती है। वहीं आठ नवंबर को गुरु पर्व पर शाम चार बजे पांच बजे तक और रात नौ बजे से दस बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकती है। इसी प्रकार क्रिसमस के दिन यानी 25-26 दिसंबर को रात 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसी तरह नव वर्ष 31 दिसंबर एक जनवरी रात 11:55 से 12:30 तक ही की जा सकती है।