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टूरिस्ट गाड़ी का केवल कांट्रेक्ट केरीज के तौर पर कर सकते हैं इस्तेमाल: हिमाचल हाईकोर्ट
शिमला। हिमाचल हाइकोर्ट (Himachal High Court) ने स्पष्ट किया है कि टूरिस्ट गाड़ी का इस्तेमाल केवल कांट्रेक्ट केरीज (Contract Carriage) के तौर पर ही किया जा सकता है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने सोलन आरटीओ (RTO Solan) द्वारा टूरिस्ट वोल्वो बस को स्टेज केरिज के तौर पर चलाने के कारण जब्त करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि टूरिस्ट गाड़ी का इस्तेमाल केवल कांट्रेक्ट केरीज के तौर पर ही किया जा सकता है।
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प्रार्थी रविंद्र त्यागी द्वारा आरटीओ सोलन पर आरोप लगाया था कि उसकी वोल्वो (Volvo)गाड़ी को गैरकानूनी ढंग से जब्त किया गया है। प्रार्थी का कहना था कि उसके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (All India Tourist Permit) होने के साथ साथ अन्य सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। उसने हिमाचल में प्रवेश से पहले जरूरी टैक्स भी जमा किए थे, परंतु फिर भी उसकी गाड़ी को परवाणू बैरियर (Parwanoo Barrier) से प्रवेश नहीं करने दिया गया और गाड़ी को गैरकानूनी ढंग से जब्त कर लिया। परिवहन विभाग (Transport Department) की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि प्रार्थी के पास कांट्रेक्ट केरीज की अनुमति होने के बावजूद वह ऑनलाइन बुकिंग लेकर स्टेज केरीज के तौर पर सवारियों को जगह जगह उतारता था। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि परिवहन विभाग ने कानून के तहत कार्रवाई कर प्रार्थी की गाड़ी को जब्त किया है।
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