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#Bike पर बैठने के लिए अब होंगे नए नियम: केंद्र ने जारी की Guideline, यहां पढ़ें
Last Updated on September 15, 2020 by
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार सड़क सुरक्षा (Road Safety) को बेहतर करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन (Guideline) भी जारी कर दी गई है। दरअसल, परिवहन मंत्रालय ने टू व्हीलर्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर बाइक सवारों को पहले से ज्यादा सुरक्षा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यहां जानें नई गाइडलाइंस के अनुसार क्या हुए हैं बदलाव
- बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सुरक्षा करना है।
- बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों ओर फुट्रेज को भी कंपलसरी कर दिया है।
- बाइक के पिछले पहिए के बाईं तरफ कम से कम आधा भाग सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में उलझने से बचें।
- बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अगर कंटेनर को पिछली सवारी की जगह पर लगाया जाता है तो फिर दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा।
- सरकार ने टायर को लेकर भी नए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है।
- मंत्रालय ने टायर रिपेयरिंग किट की भी अनुशंसा की है। जिसके बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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इधर सरकार देशभर में ‘एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना’ (आईआरएडी) तथा इससे संबंधित ऐप के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। इससे दुघर्टना के आंकड़ों को तत्काल जुटाने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित जिलों में अधिकारियो को आईआरएडी ऐप के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब सुझावों के आधार पर इस ऐप में राज्य से संबंधित परिवर्तन भी किए जाएंगे।