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#Uttarakhand: BJP विधायक महेश नेगी के खिलाफ रेप केस दर्ज; MLA की पत्नी भी फंसी
Last Updated on September 6, 2020 by Deepak
देहरादून। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में सत्तारूढ़ दल बीजेपी (BJP) के एक विधायक के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेप का मुकदमा (Rape Case) दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। वहीं, बीजेपी विधायक की पत्नी (BJP MLA Wife) को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बतौर रिपोर्ट्स, एक महिला की ओर से विधायक महेश नेगी (Mahesh Negi) पर पूर्व में रेप का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किया गया है। ब्लैकमेलिंग के आरोपों में घिरी महिला ने विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर विधायक महेश नेगी के वकील का कहना है कि महिला ने अब कोर्ट को गुमराह किया है, इसे लेकर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे।
यहां जानें कहां से शुरू हुआ और क्या है पूरा मामला
विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी ने 9 अगस्त को पीड़ित महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। रीता नेगी ने महिला पर 5 करोड़ रुपए की मांग करने और न देने पर उनके पति विधायक महेश नेगी को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया था। उधर महिला ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर विधायक पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि विधायक से उसकी एक बच्ची भी है, जिसे साबित करने के लिए वो DNA टेस्ट तक कराने के लिए तैयार है।
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वहीं, विधायक महेश नेगी ने महिला पर राजनीति षड़यंत्र के तहत उनको फंसाने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने खर्च पर महिला की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग की थी। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की।