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विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे विजेता प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने लगाई रोक
मद्रास हाई कोर्ट से फटकार के बाद चुनाव आयोग (Election Commission)ने पांच राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले विजयी जुलूस (Victory Procession)पर रोक लगा दी है। आयोग ने कहा है कि दो मई को मतगणना के दौरान या उसके बाद विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी (Ban) रहेगी। चुनाव आयोग का ये निर्णय मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना केसों में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना केसों में तेजी से इजाफे के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इसके लिए उसके अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए।
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मद्रास हाईकोर्ट (Madras HighCourt)ने आयोग को फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि यदि चुनाव आयोग की ओर से दो मई को मतगणना के दौरान (Covid Protocol) कोविड प्रोटोकॉल के पालन का प्लान पेश नहीं किया तो वह मतगणना रुकवा देंगे। कोरोना संक्रमण (Corona infection) के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच जुलूस ना निकालने वाले आयोग के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल में आखिरी तीन चरणों की वोटिंग एक साथ कराए जाने की मांग की थी। लेकिन आयोग ने इसे खारिज कर दिया था। याद रहे कि पश्चिम बंगाल (West Bengal),तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी व असम के विधानसभा चुनाव के नतीजे दो मई को आने हैं। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में मतदान हो चुका है।