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संजौली मस्जिद का अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू, वक्फ बोर्ड ने भी दी मंजूरी
Sanjauli Mosque Case: हिमाचल प्रदेश के संजौली स्थित विवादित मस्जिद (Sanjauli Mosque Dispute) के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। । वक्फ बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण (Illegal construction) को तोड़ने का फैसला लिया है। सबसे पहले मस्जिद की छत को उखाड़ा जा रहा है। उसके बाद निचले हिस्से में बनी तीन मंजिलों को तोड़ा जाएगा। कमिश्नर कोर्ट (MC Court) द्वारा मस्जिद कमेटी को 2 महीने का समय मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं आज मस्जिद कमेटी ने मस्जिद को तोड़ने की शुरू कर दी है। मस्जिद के आसपास पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है।
अपने खर्च पर तोड़ा जाएगा अवैध निर्माण
मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि आज से यह मस्जिद तोड़ने की शुरुआत की जाएगी। कुछ देर बाद मजूदर पहुंच रहे है जिसके बाद छत को खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फंड की कमी है कोई तोड़ने के लिए पैसे नहीं दे रहा है ऐसे में अपने खर्च पर ही तोड़ा जाएगा। नगर निगम कोर्ट (MC Court) द्वारा 2 महीने का समय दिया गया है और मस्जिद की तीन मंजिलों को तोड़ा जाएगा।
इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को
बता दे कि 2010 में मस्जिद निर्माण का कार्य हुआ था । 2011 में एमसी ने मस्जिद कमेटी को पहला नोटिस दिया।8 वर्षों में मस्जिद का निर्माण हुआ ।सितंबर माह में दो गुटों के बीच हुई लड़ाई के बाद यह अवैध मस्जिद मामला तूल पकड़ गया।इसकी गूंज सदन से सड़कों तक सुनाई दी। हिन्दू संगठनों में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए।मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को हटाने की हामी भरते हुए नगर निगम को पत्र लिखा और 5 अक्टूबर को नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी 2,3 व 4 मंजिल को गिराने के आदेश दिए कि दो माह के भीतर मस्जिद कमेटी इसे अपने खर्चे से गिराएगी। वहीं आदेशों की कॉपी के बाद मस्जिद कमेटी ने 15 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर अब इसे गिराने की अनुमति मांगी थी जो अनुमति मस्जिद कमेटी को आज मिली जिसके बाद इस अवैध निर्माण को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। नगर निगम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को है।