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शिमला। हिमाचल में एफसीए (FCA) और एफआरए (FRA) की मंजूरी के कारण लटकी परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिमाचल सरकार के आवेदन पर कुल परियोजनाओं को एफसीए और एफआरए के तहत मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही कुछ शर्तों पर मंजूरी प्रदान की है। कुल 603 परियोजनाओं में से 138 परियोजनाओं (Projects) को सीधे तौर पर मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें 66 सड़कें (Road), दो डिग्री कॉलेज, दो बस स्टैंड, एक हेलीपैड और एक मॉडल स्कूल शमिल हैं। वहीं, पेयजल स्कीमें और हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। 465 परियोजनाओं को कुछ शर्तों पर मंजूरी दी है। इनमें 266 सड़कें, 50 स्कूल आदि शामिल हैं।
बता दें कि हिमाचल में वन भूमि पर एफसीए और एफआरए के तहत मंजूरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के चलते प्रोजेक्ट लटके पड़े थे। इन प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए हिमाचल सरकार (Himachal Govt) को सुप्रीम कोर्ट में ही आवेदन करना पड़ना था। हिमाचल में विकासात्मक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रोजेक्ट को एफसीए और एफआरए मंजूरी के लिए आवेदन किए थे। इनमें से चार आवेदन 2020 में किए थे और एक 2019 में किया था। इन्हीं आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं।
हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तीन, सड़कें 27, आईआईटी (IIT) एक, डिग्री कॉलेज दो, मॉडल स्कूल एक, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन निर्माण व अपग्रेड दो, ट्रांसमिशन लाइन एक, हाईब्रिड पावर प्रोजेक्टर सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज एक, नदी के बिस्तर खनिजों का निष्कर्षण एक और कार पार्किंग एक, रोड 37, हेलीपैड एक, ट्रांसमिशन लाइन और पावर स्टेशन 4, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दो, पेयजल स्कीम पांच, हाईड्रो पावा प्रोजेक्टर चार और अन्य प्रोजेक्ट 6 को स्वीकृति मिल गई है। 34 एफसीएए 1980 के तहत 34 परियोजनाएंए जिनके लिए केंद्र सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई है। सड़कें 2, बस स्टैंड दो, ब्रिज एप्रोच का निर्माण एक को भी मंजूरी मिल गई है।
आंगनबाड़ी दो, सामुदायिक सेंटर 13, डिस्पेंसरी व हॉस्पिटल 9, पेयजल आपूर्ति और वाटर पाइपलाइन 12, रोड 191, स्कूल 49, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र 5, टैंक और अन्य मामूली जलस्रोत पांच, उचित मूल्य की दुकानें एक और इलेक्ट्रिकल और टैली लाइन एक लघु सिंचाई नहरें को कुछ शर्तों के अनूसार मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को अगर 11 मार्च 2019 से पहले डीएफओ (DFO) की अनुमति दी जाती है, तो परियोजना को लागू किया जा सकता है। हालांकि, यदि अनुमति 11 मार्च 2019 तक दी नहीं जाती है, तो संबंधित डीएफओ को अनुमति देने की प्रक्रिया, जांच और निर्णय लेने की अनुमति है। इसके बाद अगर अनुमति दी जाती है, तो ऐसी परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है और शुरू करने और पूरा करने की अनुमति दी जाती है। एफआरए के तहत 96 परियोजनाएं जिनके प्रस्ताव 11 मार्च 2019 के बाद प्राप्त हुए थे में संबंधित डीएफओ को प्रक्रिया, जांच और निर्णय लेने की अनुमति है। आंगनबाड़ी एक, कम्यूनिटी सेंटर एक, सड़कें 75, स्कूल एक, टैंक और अन्य छोटे वाटर योजनाएं एक, वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग (Rain water harvesting) स्ट्रक्चर को शर्त के अनुसार मंजूरी मिली है। संबंधित डीएफओ को प्रक्रिया, जांच और निर्णय लेने की अनुमति दी गई है और यदि अनुमति दी जाती है तो ऐसी परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है और शुरू करने और पूरा करने की अनुमति होगी।
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