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#Covid-19: हिमाचल High Court ने जयराम सरकार को दिए यह निर्देश- जानिए
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने सरकार को आदेश दिए कि वह कोविड संक्रमित मरीजों के लिए अधिकृत सरकारी और अन्य अस्पतालों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए गठित की कमेटी को आदेश जारी कर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी भी करे। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश्वर सिंह चंदेल की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार द्वारा कोविड -19 महामारी के रोकथाम के लिए उठाए जा रहे प्रतिबंधात्मक उपाय नाकाफी हैं। याचिका में स्थिति को संभालने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाए गए थे। प्रार्थी ने संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों को जरूरी उपायों को लागू करने और न्यायालय को इस आशय की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने की मांग की थी। राज्य में कोविड 19 (Covid-19) के संबंध में तेजी से विकसित होने वाली स्थिति पर नजर रखने के लिए डॉक्टरों और अधिकारियों की विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करने की मांग भी की थी। कोर्ट ने आशा प्रकट की कि वह भविष्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए तुरंत वांछित कदम उठाएगी।
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