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#Kangra: एसटीडी शॉप की आड़ में नशा तस्करी करने व गहने रखने के दोषी को कैद
धर्मशाला। चिंतपूर्णी बाजार में दूरसंचार सुविधा एवं एसटीडी (STD) की शॉप की आड़ में नशा तस्करी व बिना रिकॉर्ड के सोने (Gold) व चांदी के गहने रखने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर विशेष जज-चार रणजीत सिंह ठाकुर ने दोषी को 11 साल का कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना अदा करने पर दोषी को तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। दोषी कुलदीप चंद निवासी शीतला स्वाणा जसवां कोटला को देहरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 जुलाई 2016 को चिंतपूर्णी बाजार (Chintpurni Bazar) में पकड़ा था। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि कुलदीप चंद चिंतपूर्णी में एसटीडी की शॉप चलाता था। देहरा पुलिस को उसकी नशा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 जुलाई को चिंतपूर्णी बाजार में उसके पास से 100 ग्राम चरस व 100 ग्राम अफीम और 30 हजार 500 रुपए नकद राशि बरामद की थी।
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इसके बाद पूछताछ के बाद पुलिस (Police) ने उसके घर में दबिश देकर कुल 1 किलो 600 ग्राम चरस व 600 ग्राम अफीम के साथ साथ एक लाख 30 हजार रुपए नकद राशि, तीन अमेरिकी डॉलर व सात बोरियां में भरे हुए एक दो व दस रुपए के सिक्के बरामद हुए। इसके अलावा उसके घर से आठ जोड़ी सोने की बालियां, दो जोड़ी टॉप्स, चार अंगूठियां, दो लॉकेट, तीन नाक में डालने वाली तिल्लियां, चार चेन, एक नत्थ, एक टिक्का, एक सिंगल बाली, एक चांदी के पायल की जोड़ी के अलावा अन्य चांदी के गहने बरामद हुए। इस गहनों पर विशेष स्लिपें लगीं थीं। इसके अलावा अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई थी। पुलिस कार्रवाई के बाद विशेष जज-चार रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ममले की पैरवी जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री व एलएम शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी कुलदीप चंद को 11 साल का कारावास (Imprisonment) व जुर्माना की सजा सुनाई है।
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