-
Advertisement
#Himachal: शादियों में नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, #Cabinet में लिया आज कड़ा फैसला
शिमला। हिमाचल में कोरोना (Corona) के बढ़ते कहर के चलते शादियों आदि सोशल गैदरिंग (Social Gathering) में पचास से अधिक लोगों के शामिल ना होने का निर्णय लिया है। जयराम सरकार ने यह निर्णय पहले ही ले लिया है, लेकिन आज कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में इस बारे एक कड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 महामारी को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट ने निर्णय किया कि शादियों, बर्थ पार्टी़, मुंडन व अन्य सोशल गैदरिंग में अगर पहली बार कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका पांच हजार जुर्माना होगा। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस रूल्स (Police Rules) व आपदा प्रबंधन एक्ट (Disaster Management Act) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके तहत सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल #Cabinet की बैठक आज, विधानसभा के #Winter_Session को लेकर होगा फैसला
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि किसी भी प्रकार के आयोजन को लेकर संबंधित एसडीएम (SDM) से अनुमति जरूरी होगी। एसडीएम तहसीलदार व नायब तहसीलदार जिनके पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) की पावर है को एरिया बांटेंगे। उस एरिया में संबंधित अधिकारी नियमों का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी होगी।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group

