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Himachal: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की कैद
सोलन। हिमाचल के सोलन जिला में सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अतिरिक्त सेशन जज, स्पेशल कोर्ट पॉक्सो सोलन की अदालत ने तीन को दोषी करार दिया है। इनमें से दो दोषियों को 20-20 साल की कैद और 25,000-25,000 रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, एक को दस साल की सजा और 25 हजार जुर्माना लगाया है।
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जिला न्यायवादी मोहिंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी (IPC 376 D) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इनमें से एक दोषी लोकेश ने नाबालिग से पहले रेप किया और बाद में नाबालिग को अकेला पाकर रेशव और कर्ण ने रेप किया। रेशव और कर्ण के खिलाफ 2015 में पुलिस थाना कसौली में मामला दर्ज किया गया था। दोनों दोषियों ने मामले की जानकारी किसी को भी ना देने के लिए धमकाया भी था। दोषियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। मामले में लोकेश की भी संलिप्ता पाई गई थी। तीनों के खिलाफ मामला कोर्ट में चला। कोर्ट (Court) ने आज रेशव और कर्ण को आईपीसी की धारा 376 डी के तहत 20-20 साल की सजा और 25,000-25,000 रुपये लगाया। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण भुगतना होगा। साथ ही पांच हजार जुर्माना भरना होगा। वहीं, लोकेश को पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत दस साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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