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हाईकोर्ट का आदेशः कार में सिर्फ ड्राइवर है तब भी मास्क जरूरी, गाड़ी को मानो पब्लिक प्लेस
नई दिल्ली। कोरोना का कहर कितना बढ़ गया है इसका अंदाजा महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात (Maharashtra, Punjab and Gujarat) और दिल्ली को देखकर लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कई जिलों में कोरोना के कारण फिर से लॉकडाउन (Lockdown) लगाया जा चुका है तो महाराष्ट्र सहित पंजाब और दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया गया है। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने भी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राज्य में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अकेले कार चला रहे व्यक्ति को भी मास्क (Mask) जरूरी बताया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई व्यक्ति अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना जरूरी है। मास्क (Mask) कोरोना से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है। दरअसल, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह (Justice Pratibha M. Singh) की एकल पीठ ने यह फैसला दिया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देनी वाली रिट पिटीशन (Writ Petition) को खारिज कर दिया। इस रिट पिटिशन में दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क ना पहनने पर भी जुर्माना लगाने की बात कही गई थी।
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अदालत ने कहा कि वैज्ञानिक और विदेशी सरकारें भी मास्क पहनने की सलाह देते हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि महामारी की बहुत सी चुनौतियां हैं और मास्क पहनना जरूरी है चाहे व्यक्ति को वैक्सीन लगी हो या नहीं। अदालत ( Delhi High Court) ने कहा कि कार को भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा इसलिए उसमें भी मास्क पहनना जरूरी है। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसने अकेले कार चला रहे लोगों को मास्क (Mask) पहनने से संबंधित कोई आदेश नहीं पारित किया है। बल्कि केंद्र ने तो यह कहा कि स्वास्थ्य (Health) राज्य का विषय है और इस पर निर्णय दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) को लेना है।