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Himachal में कोरोना को लेकर पाबंदियां, फैसले के बाद आदेश जारी- जानिए
Last Updated on April 20, 2021 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की घोषणा के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल (State Disaster Management Cell) ने एहतियाती के तौर पर बंदिशों को बढ़ा दिया है। नए आदेशों के तहत सरकारी दफ्तरों में फाइव डे वीक (Five day week) व्यवस्था लागू कर दी गई है। जबकि बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। हालांकि फल, सब्जी, दूध व दूध उत्पाद जैसे रोजमर्रा के जरूरी उत्पादों व दवा दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। वहीं, रेस्त्रां, ढाबा, होटल पर्यटन (Tourist) विभाग की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार चल सकेंगे।
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एक मई तक लागू इस व्यवस्था के अनुसार शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा दुकानें मार्केट, व्यावसायिक स्थल मॉल, जिम, खेल परिसर व स्वीमिंग पूल भी शनिवार और रविवार को नहीं खुलेंगे। शनिवार को कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिव्यांग और गर्भवती कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे।
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कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, वह स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फोन व अन्य माध्यमों से संपर्क में रहना होगा। ऐसे कर्मचारी किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में दो घंटे के भीतर कार्यालय बुलाए जा सकेंगे। सरकारी वाहनों में ज्यादा से ज्यादा पूलिंग की जाए। 23 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों (Temple) के कपाट बंद रहेंगे। मंदिरों में पूजा रोजाना की तरह मंदिर के पुजारी ही करेंगे। नई बंदिशों के तहत पूरे प्रदेश में शादी समारोहों (Wedding ceremonies) और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी शिक्षण संस्थान बच्चों और शिक्षकों के लिए एक मई तक बंद रहेंगे, जबकि गैर शिक्षण स्टाफ के लिए शिक्षा विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। हालांकि शिक्षण संस्थान परीक्षाएं सुचारु रूप से करवा सकेंगे।
SEC Orders Dated 20 APril 2021
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