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हिमाचलः इस जिला की निजी बसों में यात्रा करने वालों का भगवान ही रखवाला
ऊना। जिला ऊना में निजी बसों में सफर करने वाली सवारियों का भगवान ही रखवाला है। यह बात हम इसलिए कह रहे है क्योंकि जिला में कई निजी बसें बिना इंश्योरेंस और बिना पासिंग के सड़कों पर सरपट दौड़ती नजर आ रही है। हालाँकि कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने 31 अक्तूबर 2021 तक पासिंग में छूट दी है लेकिन जो बसें बिना इंश्योरेंस सड़कों पर दौड़ रही है उन पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब यह मुद्दा आरटीओ ऊना के समक्ष उठाया गया तो उन्होंने बिना इंश्योरेंस सड़कों पर चलने वाली निजी बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया है।
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जाहिर है मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक सड़क पर चलने वाले हर छोटे-बड़े वाहन का इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है इसके बिना कोई भी गाडी सड़क पर नहीं चल सकती है। लेकिन वहीं अगर जिला ऊना की बात की जाए तो जहाँ पर कई निजी बसें बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ती देखी जा सकती है। जिला ऊना में 300 से ज्यादा निजी बसें है, जिसमें से कुछ एक बस संचालकों ने लंबे समय से बसों की इंश्योरेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी दोबारा इंश्योरेंस नहीं करवाई है। हालांकि जिला में दौड़ने वाली कई निजी बसें बिना सालाना पासिंग के भी सड़कों पर चल रही है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के चलते ऐसी बसों को पासिंग के लिए 31 अक्तूबर 2021 तक की छूट दे रखी है। लेकिन सड़क पर चलने के लिए सबसे जरूरी इंश्योरेंस न होना कहीं कहीं बड़े सवाल पैदा करता है कि भगवान न करें अगर बिना इंश्योरेंस चल रही बस दुर्घटनाग्रस्त होती तो इसमें सफर करने वाली सवारियों, बस स्टाफ और बस मालिक को किसी प्रकार की राहत भी नहीं मिलेगी।
जिला की सड़कों पर बिना इंश्योरेंस सरपट दौड़ने वाली बसें सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर सवालियां निशान खड़ा करती है कि अगर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो इस पर विभाग द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वहीँ जब इस मुद्दे को आरटीओ ऊना आरसी कटोच के समक्ष उठाया गया तो उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन उन्होंने भी माना कि कुछ एक बसें बिना इंश्योरेंस चल रही है जिस संबध में बसों के संचालकों को आदेश जारी कर दिए गए है अगर बावजूद इसके भी वो इंश्योरेंस नहीं करवाते है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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