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हाईकोर्ट ने दिए आदेशः हिमाचल की जेलों में रिक्त पद जल्द भरे सरकार
Last Updated on May 19, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल की जेलों में लम्बे अरसे से रिक्त पदों को भरने के आदेश हाईकोर्ट ने जारी किए है । मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि एक महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। अदालत ने नालागढ़ स्थित किशनपुरा में नवनिर्मित जेल की सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को सुनिश्चित किया है कि सीवरेज लाइन बिछाने के लिए धन की कमी आड़े ना आए।
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खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि अदालत के पिछले आदेशों की अनुपालना के लिए जरूरी कदम उठाए। अदालत ने सेंट्रल जेल कंडा में एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती करने के आदेश पारित किए थे ताकि महिला कैदियों की हर सप्ताह चिकित्सा हो सके। कैदियों द्वारा निर्मित उत्पाद की बिक्री पर कर में छूट देने के लिए राज्य सरकार को विचार करने के आदेश दिए गए थे। खंडपीठ ने न्यायालय परिसर व डीसी आफिस में कैदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए आउटलेट प्रदान किये जाने के भी आदेश दिए थे। मॉडल जेल कंडा में वेंडिंग मशीन के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन की सुविधा प्रदान करने पर भी विचार करने को कहा गया था। राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के मनोरंजन और खेल गतिविधियां के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने पर विचार करने के आदेश दिए गए थे। कैदियों को प्रत्येक रविवार को कोई एक स्वीट डिश मुहैया करवाने के आदेश जारी किए गए थे जिसकी अनुपालना में अदालत को अवगत करवाया गया कि कैदियों को एक स्वीट डिश मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए है।
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