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पांवटा साहिब में ‘मॉनिटर लिजर्ड’ के अवैध शिकार का भंडाफोड़, 3 शिकारी गिरफ्तार
Himachal News: सिरमौर के पांवटा साहिब में वन विभाग की टीम ने वन्यजीवों का शिकार करने वाले गिरोह के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने वन क्षेत्र से दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति (शेड्यूल-1) की मॉनिटर लिजर्ड (गोह) का शिकार करने वाले तीन शिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चार मॉनिटर लिजर्ड बरामद की गई हैं, जिनमें से तीन की मौत हो चुकी है, जबकि एक जीवित लेकिन घायल अवस्था में मिली है।
सूचना के आधार पर बिछाया जाल, मोटरसाइकिल पर भाले के साथ पकड़े गए
वन विभाग को क्षेत्र में मॉनिटर लिजर्ड के अवैध शिकार की गुप्त सूचना पहले ही मिल चुकी थी, जिसके चलते विभागीय कर्मचारी पूरी तरह से चौकन्ने थे। इसी कड़ी में टीम ने राजबन के समीप एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका। बाइक पर तीन लोग सवार थे, जिनके पास एक भाला-नुमा हथियार और एक बोरी रखी हुई थी। जब वन कर्मियों ने बोरी खोलकर तलाशी ली, तो उसमें चार मॉनिटर लिजर्ड मिलीं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन चारों का शिकार उसी दिन किया गया था।
घायल लिजर्ड का वेटरनरी डॉक्टर से कराया जा रहा इलाज
विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जीवित बची एक घायल मॉनिटर लिजर्ड के उपचार के लिए मौके पर ही वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया। फिलहाल, इस घायल जीव को वन विभाग और पशुपालन विभाग की विशेष देखरेख में रखा गया है।
मांस और तंत्र-मंत्र (हत्था जोड़ी) के लिए होता है अवैध शिकार
वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, मॉनिटर लिजर्ड (गोह) को न केवल मांस के लिए, बल्कि तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास के चलते भी मारा जाता है। इसके नर (Male) के अंगों को सुखाकर तंत्र विद्या में ‘हत्था जोड़ी’ कहकर बेचा और उपयोग किया जाता है। हत्था जोड़ी प्राप्त करने के इसी अंधविश्वास के चलते इन बेजुबानों का अवैध शिकार किया जाता है।
7 साल तक की सजा का है प्रावधान
भारत में पाई जाने वाली बंगाल मॉनिटर, येलो मॉनिटर, डेजर्ट मॉनिटर और वाटर मॉनिटर लिजर्ड ‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972’ की अनुसूची-1 (Schedule-1) के तहत एक अत्यंत संरक्षित प्रजाति हैं। इनके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है और दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल तक की कठोर कारावास और जुर्माने का कानूनी प्रावधान है।
क्या कहते हैं अधिकारी?
वन विभाग के एसीएफ आदित्य शर्मा ने बताया कि अवैध शिकार के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक जीवित और तीन मृत मॉनिटर लिजर्ड बरामद हुई हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें शीघ्र ही माननीय न्यायालय में पेश कर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एचके पंडित

