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दिल्ली मेयर चुनावः मनोनीत पार्षद नहीं करेंगे वोट, सुप्रीम कोर्ट से AAP को राहत
दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे। एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती देने वाली आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया। वोटिंग में हो रही देरी पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- देश की राजधानी में ये हो रहा, अच्छा नहीं लगता।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 R के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है। पहले मेयर का चुनाव होगा। उसके बाद डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिल का चुनाव होगा। एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर 3 बार चुनाव टल चुके हैं। तीसरी बार चुनाव स्थगित होने के बाद आप मेयर पद प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज सुनवाई हुई।