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एचआरटीसी के ड्राइवरों-कंडक्टरो को कंपनसेटरी लीव के बदले मिलेगा वित्तीय लाभ
शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्य करने वाले ड्राइवरों व कंडक्टरो (Drivers and Conductors) को कंपनसेटरी लीव के बदले वित्तीय लाभ दे दिया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा रतन लाल के मामले में पारित निर्णय की अनुपालना में प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) ने कंपनसेटरी लीव के बदले वित्तीय लाभ दिए जाने की हामी भर दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 के प्रावधानों की इन वित्तीय लाभों को देने के लिए अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने का निर्णय ले लिया है।
दिन में 8 घंटे से अधिक कार्य करना पड़ता है
इस मुद्दे को लेकर दायर सभी याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने पथ परिवहन निगम को आदेश दिए कि सभी याचिकाकर्ताओं को 6 माह के भीतर यानी 18 सितंबर 2022 तक कंपनसेटरी लीव के वित्तीय लाभ का (Financial Benefits in Lieu of Compensatory Leave) हस्तांतरण किया जाए। मामले के अनुसार परिवहन निगम में ड्राइवरों व कंडक्टरो की कमी के चलते उन्हें दिन में 8 घंटे से अधिक कार्य करना पड़ता है।
बिना साप्ताहिक अवकाश के काम करना पड़ता है
सप्ताह के हर 6 दिनों के बाद भी बिना साप्ताहिक अवकाश के काम करना पड़ता है। जिसके बदले उनकी जो कंपनसेटरी लीव जमा होती है उनको पथ परिवहन निगम (Himachal Road Transport Corporation) द्वारा लेफ्स कर दिया जाता है। जबकि निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा 17 फरवरी 2019 को पारित निर्णय में कंपनसेटरी लीव को कैरी फॉरवर्ड करने का भी प्रावधान बना रखा है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब सैकड़ों ड्राइवरों व कंडक्टरों को कंपनसेटरी लीव के बदले वित्तीय लाभ का फायदा होगा।
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