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शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर रोस्टर लागू करने के लिए अधिसूचना जारी
Last Updated on March 25, 2023 by saroj patrwal
शिमला। नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर रोस्टर लागू करने के लिए कैबिनेट के संशोधन के आधार पर शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है । शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक शहर में नगर निगम चुनावों के लिए वार्ड अधिकतम जनसंख्या नहीं बल्कि सबसे कम जनसंख्या के आधार पर आरक्षित होंगे। उदाहरण के तौर पर जिस वार्ड में महिला जनसंख्या की संख्या सबसे कम होगी। वे महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगा। ऐसे 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने हैं। इसमें तीन विशेष जाति की महिला प्रत्याशियों के वार्ड भी शामिल है। इससे पहले अभी तक अधिकतम महिला जनसंख्या के आधार पर वार्ड आरक्षित होते रहे हैं । इसी तरह से अगली बार महिलाओं के वे वार्ड आरक्षित होंगे। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से ये अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है
शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में साफ है कि पहली बार रोस्टर लागू होगा। जिन 17 वार्डों में महिला वोटरों की संख्या कम महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसी तरह से विशेष जाति के वर्ग के प्रत्याशियों के लिए वार्डों को आरक्षित किया जाना है। अब राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है। इसलिए कई वर्तमान पार्षदों के वार्ड फिर से उनके वर्ग के लिए आरक्षित हो सकते हैं। इसमें उनकी लाटरी फिर से लग सकती है। 2017 के चुनावों के आधार पर दूसरी बार रोस्टर के लागू होने के आधार पर रोस्टर लगता तो जिन नेताओं ने चुनावी तैयारी पूरी कर ली थी। अब उनके सपने टूट जाएंगे। उन्हें इन निगम चुनावों में राज्य सरकार के इस संशोधन के बाद अब कई नेताओं के अपने लिए राजनीतिक जमीन दूसरे वार्ड में तलाशनी पड़ सकती है