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चरस रखने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना
नाहन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को चरस रखने का दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे एक लाख रुपये जुर्माना राशि अदा करने के आदेश भी सुनाए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी केदार सिंह पुत्र दौलत राम निवासी जरवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर को मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) में ये सजा सुनाई है।
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मामला 23 मार्च 2021 का है। पुलिस निरीक्षक सर्वजीत अपनी टीम के साथ गश्त पर तैनात थे। उन्होंने देखा कि हरिपुरधार से संगड़ाह की ओर एक व्यक्ति हाथ में बैग उठाए आ रहा था। उसे तलाशी के लिए रोका तो बैग के भीतर बत्तीनूमा काला पदार्थ प्लास्टिक के लिफाफे के भीतर पाया गया। जांच करने पर ये चरस (Charas) निकली, जिसकी मात्रा 2.518 किलोग्राम पाई गई थी। अदालत ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है।