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चुनाव को चुनौती याचिका पर सांसद कंगना को नोटिस, HC ने 21 अगस्त तक मांगा जवाब
Notice To MP Kananga Ranaut : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh HighCourt) ने मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत (BJP MP Kananga Ranaut) के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादी कंगना रनौत को 21 अगस्त तक याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका (Election Petition) की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए।
लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग
प्रार्थी ने लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections) में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए इस सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी के अनुसार उसने 14 मई 2024 को लोक सभा चुनाव के लिए मंडी (Mandi Loksabha Election) से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रार्थी का कहना है कि वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली,पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे यह प्रमाणपत्र (Certificate) देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी।
लोकसभा चुनाव के लिए अस्वीकार हुआ था नामांकन
प्रार्थी के अनुसार 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे परंतु उन्होंने यह दस्तावेज (Document) लेने से इंकार करते हुए उसे बताया गया कि प्रार्थी के नामांकन में नाे ड्यू सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता और बताया गया कि प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है। प्रार्थी के अनुसार नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया। प्रार्थी के अनुसार यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी जिस कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता। प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे चुनाव लडने का अवसर प्रदान किया जाता तो संभवतः वह लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) जीतने में कामयाब हो जाता। प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द (To Cancel Mandi Loksabha Election) करने की गुहार लगाई है ताकि पुनः इस सीट के लिए चुनाव हो सके।