-
Advertisement
हिमाचल के शिमला और कांगड़ा जिला में दुकानें खुलने का समय हुआ तय, जाने डिटेल
शिमला/कांगड़ा। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला डीसी ने अपने अपने स्तर बंदिशें (Restrictions) बढ़ाने का फैसला किया है। इसी के चलते आज सोमवार को शिमला और कांगड़ा जिला में भी दुकानों सहित ढाबों के खोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है। शिमला जिला की दुकानें अब सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक ही खुली रहेंगी। डीसी शिमला (DC Shimla) ने इस बावत आज आदेश जारी किए हैं आदेशों के अनुसार राजधानी के सभी दुकानों को खोलने का समय सुबह 10:00 बजे तय किया गया है। शाम को सात बजे तक ही राजधानी से लेकर जिला के हर बाजार खुल सकेंगे। इसके बाद दुकानों व बाजारों को बंद करना होगा।
यह भी पढ़ें-हिमाचल के इस जिला में सभी दुकानें सायं 6.30 बजे तक करनी होंगी बंद
राजधानी के साथ जिले के सभी बाजारों में यही व्यवस्था लागू होगी। शिमला (Shimla) से लेकर रोहडू, रामपुर, चौपाल, ठियोग, कुफरी, मशोबरा, टुटू, शोघी, कुसुम्पटी, पंथाघाटी सहित सभी उपमंडलों में दुकानों को खोलने का यही समय लागू होगा। रेस्तरां से लेकर ढाबों को खोलने का समय सुबह 10 से शाम के दस बजे तक तय किया है। प्रशासन का मानना है कि इनका कोई खुलने का समय नहीं होता है। कामकाजी लोग समय पर कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ढाबों व रेस्तरां को खोलने का समय दस तक किया है। लोगों को खाने के लिए परेशानी ना होए इसलिए रेस्तरां व ढाबों को बंद करने का समय दस बजे तय किया है।
इसी तरह से कांगड़ा जिला में अब दुकानें (Shops) शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। डीसी कांगड़ा (Kangra) डॉ. निपुण जिंदल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कांगड़ा जिला में मार्केट प्लेसए मॉल और दुकानें रात सात बजे बंद हो जाएंगी। दुकानें सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगी। वहीं, ढाबे और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा दवाईयों की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगी। वहीं संडे को कांगड़ा जिला में सभी मार्केट प्लेस, विकली मार्केट बंद रहेंगी। इस बारे डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 24 जनवरी 2022 सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
यह भी पढ़ें-एक ऐसा जिला जहां 6 दिन में 6 गुना बढ़ गए संक्रमण के मामले
कांगड़ा में फाइव डे वीक व्यवस्था लागू
इसके साथ ही हिमाचल के कांगड़ा जिला में भी फाइव डे वीक व्यवस्था लागू हो गई है। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं में फाइव डे वीक की व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशें लागू नहीं होंगी।
हिमाचल और देश-दुनिया के ताजा अपडेट के लिए like करे हिमाचल अभी अभी का facebook page…