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इनकम टैक्स फॉर्म में 15G/15H के क्या हैं फायदे-बस आपको ये करना होगा
इनकम टैक्स कटौती से कोई भी परेशान हो जाता है, यही सोच रहती है कि इससे कैसे बचा जाए। अगर आपने बैंक में एफडी (FD) बनवाई है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि बैंक इस जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस (TDS) ना काटे। यहां आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में नहीं आते हैं तो बैंक एफडी पर टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपकी बैंक एफडी पर आपको एक वित्तीय वर्ष में 40,000 से ज्यादा की ब्याज इनकम हैं तो टीडीएस जरूर कटेगा।
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अगर आप चाहते हैं कि टीडीएस की कटौती ना हो इसके लिए बैंक के पास फार्म 15G/15H जमा करना होता है। ये आपको हर वित्त वर्ष में जमा करवाना होता है। बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर निवेशकों को ही टैक्स (Tax) चुकाना होता है, बैंक इस पर टीडीएस लगता है जिसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान एडजस्ट किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, ट्रस्ट या अन्य एक्सेसरीज इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फार्म कंपनियों या फर्म के लिए नहीं है। इसके लिए पैन (PAN) होना जरूरी है। इसके लिए कुल आय पर टैक्स शून्य होना चाहिए। यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से कुल ब्याज आय तय एग्जेंप्शन लिमिट के अंदर होनी चाहिए।