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#Budget2021 : इस बार नई इनकम टैक्स प्रणाली में PF और LTA पर मिल सकती है छूट
Last Updated on January 30, 2021 by Vishal Rana
नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और पहली फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आम बजट पेश करने वाली हैं। शुक्रवार को वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा लोकसभा में पेश की गई। कोरोना काल के बीच पेश किए जा रहे इस आम बजट को लेकर लोग कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। खासतौर पर इनकम टैक्स स्लैब के नए सिस्टम में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इस बार के आम बजट में सरकार नए इनकम टैक्स सिस्टम को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार नए सिस्टम में भी सरकार पीएफ (PF) और लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA पर टैक्स छूट दे सकती है।
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बता दें कि एलटीए कर्मचारी के सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा होता है। आयकर कानून के तहत कर्मचारी देश के अंदर ट्रैवलिंग पर होने वाले खर्च के लिए छूट का दावा कर सकते हैं। अधिकारी के मुताबिक नए टैक्स सिस्टम के तहत सरकार अधिक लाभ देने की इच्छुक है। इसका मकसद नए टैक्स सिस्टम को प्राथमिकता और प्रोत्साहन देना है। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स सिस्टम (Income tax system) के दो विकल्प देने का ऐलान किया था। इसके मुताबिक टैक्सपेयर अब पुरानी या नई व्यवस्था, दोनों में से एक चुन सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में पहले की तरह डिडक्शन्स मिलते हैं जबकि नए सिस्टम को सिलेक्ट करने पर टैक्सपेयर्स को डिडक्शन्स की राहत नहीं मिलती है।
नए टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80 सी के तहत इन्वेस्टमेंट (Investment) पर मिलने वाली छूट को भी नहीं शामिल किया गया है। पुराने टैक्स सिस्टम में ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एलआईसी समेत अन्य टैक्स सेविंग योजनाओं या डिपॉजिट पर छूट दी जाती है। इसके अलावा नए सिस्टम में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन पर मिलने वाली छूट का भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। एजुकेशन के लिए लिया गया लोन भी टैक्स बचाने में मददगार है। नए सिस्टम में आप यह डिडक्शन नहीं ले पाएंगे।