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बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला-महाराष्ट्र के गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई करेगी जांच
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिह ( Former Police Commissioner Parambir Singh)के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay highcourt)ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच ( CBI investigation) के आदेश दिए हैं। साथ ही 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट भई सौंपने को कहा है।
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परमबीर सिंह के गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ हाई कोर्ट में सौ करोड़ रुपए की वसूली की याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह के आरोप गंभीर है। इस मामले पर एफआईआर( FIR) भी दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अनिल देशमुख राज्य के गृहमंत्री है । ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम है। कोर्ट ने कहा कि शुरूआती जांच के निष्कर्षों के आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज करने या ना करने का फैसला लिया जाएगा। बता दें कि परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर माह मुंबई से 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। कोर्ट के फैसले पर पूर्व सीएम देंवेंद्र फड़णवीस ने हा कि इससे पूरी सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देने के कहा है।
We welcome Hon HC’s decision of CBI probe on letter written by Former Mumbai CP & serving Homeguard DG Parambir Singh.
People tried creating confusion on Rashmi Shukla report or Parambir’s letter but after HC ordering CBIprobe we expect truth will prevail.https://t.co/nld3szFNB3— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 5, 2021