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1 अगस्त से लागू होगा GST का नया नियम, इन कंपनियों पर पड़ेगा असर
देश में अब जल्द जीएसटी (GST) को लेकर एक नया नियम जारी होने वाला है। इस नए नियम के तहत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनियों को 1 अगस्त से बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस (चालान) निकालना होगा।
बता दें कि अभी तक 10 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनियां ही बी2बी (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान निकलवाती हैं।
लागू होगा नया नियम
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत बी2बी लेनदेन के लिए नया नियम 1 अगस्त, 2023 से लागू हो जाएगा।
कम की गई लिमिट
गौरतलब है कि बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की लिमिट को पहले के मुकाबले घटा दिया गया है। जबकि, पहले ये लिमिट 10 करोड़ थी, जिसे अब घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है।
तीन साल में हुआ कम
बता दें कि शुरुआत में ई-चालान को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था। जबकि, अब तीन साल में इसे घटाकर पांच करोड़ रुपए कर दिया गया है।
बढ़ जाएगा दायरा
कहा जा रहा है कि इस घोषणा के साथ ई-चालान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों का दायरा बढ़ जाएगा, जिन्हें कि ई-चालान लागू करने की जरूरत होगी।
अनुपालन में हुआ सुधार
बताया जा रहा है कि ई-चालान लागू होने के बाद से अनुपालन में सुधार हुआ है और अड़चनें भी कम हुई हैं। साथ ही साथ राजस्व भी बढ़ा है।
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