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Himachal:जाली प्रमाण पत्र पर हासिल की थी बेलदार की नौकरी अदालत ने सुनाया कठोर कारावास
शिमला। जाली प्रमाण पत्र (Fake Certificate) के आधार पर नौकरी (Jobs) हासिल करने वाले व्यक्ति को अदालत (Court) ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी के खिलाफ विजिलेंस (vigilance) ने मामले की जांच की थी। मामला बिलासपुर जिला से संबंधित है। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने 10वीं का जाली प्रमाणपत्र दिखाकर बेलदार की नौकरी हासिल की थी। मामले की जांच करने पर आरोपी रोशन लाल निवासी सदर बिलासपुर (Bilaspur) को अदालत ने दोषी पाया। बता दें कि 1993 में आरोपी रोशन लाल ने बीबीएमबी (BBMB) में नियुक्ति के दौरान सवीं का जाली प्रमाणपत्र पेश किया था। मामले का पटाक्षेप होने के बाद विजिलेंस ने इसकी जांच की।
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जांच में पता चला कि आरोपी छठी पास है और उसने नौकरी हासिल करने के लिए 10वीं का जाली प्रमाण पत्र जमा करवाया था। वहीं जाली प्रमाणपत्र में जन्मतिथि भी गलत दर्शाई गई थी। मामले की पुष्टि करते हुए विजिलेंस के एडीजीपी अनुराग गर्ग ने बताया कि आरोपी के खिलाफ स्टेट विजिलेंस व एंटी क्रप्शन ब्यूरो (State Vigilance and Anti-Corruption Bureau) ने सितंबर 2008 में मामला दर्ज किया था। जिसके बाद 2010 में चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपी का केस न्यायिक दंडाधिकारी सुंदरनगर की अदालत में चला। अब अदालत ने दोषी को 6 महीने के कठोर कारावास के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषी को 8 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।