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हिमाचल: टैक्सी चालक की हत्या कर पुल से नीचे फेंका था शव, तीन को उम्र कैद
धर्मशाला। टैक्सी चालक (Taxi Driver) युवक की बेरहमी से हत्या (Murder) कर उसके शव को पुल से नीचे फैंकने वाले तीन आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला (कांगड़ा) द्वितीय की अदालत (Court) ने यह फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले के बाद मृतक युवक के परिजनों को कुछ हद तक राहत मिली है। दोषियों में कुलजीत, पुरुषोत्तम व पवन कुमार निवासी जिला रियाशी जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विवेक डोगरा ने बताया कि टैक्सी चालक विजय कुमार ने 14 जनवरी, 2016 को गगल (Gaggal) में अन्य टैक्सियों के साथ अपनी टैक्सी खड़ी की थी। रात करीब 8:15 बजे उक्त तीन दोषी युवक वहां पहुंचे और उन्होंने विजय की टैक्सी पठानकोट जाने के लिए बुक की थी।
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विजय कुमार उन्हें पठानकोट लेकर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। इसी बीच जब विजय कुमार की तलाश की गई तो उसका शव 16 जनवरी, 2016 को 32 मील के पास निजी होटल के पास पुलिया के नीचे मिला था। जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ और आरोपियों को गिरफ्तार (Arrest) कर अदालत में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों में पवन कुमार जम्मू-कश्मीर जेल से फरार था। घटना के बाद तीनों दोषी चालक की हत्या कर उसकी टैक्सी को लेकर फरार हो गए थे। मामले में न्यायालय में 40 गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 392 के तहत सात साल का साधारण कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत दो साल का कारावास व धारा 34 के तहत छह माह का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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