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Shimla: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
रामपुर बुशहर। राजधानी शिमला के रामपुर बुशहर (Rampur Bushahr) में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) के आरोपी हुसैन कुमार (काकू) को अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बता दे कि पुलिस थाना निरमंड (Nirmand) में 15 सितंबर, 2018 को पीड़िता की माता ने नाबालिग (Minor) बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। अपनी शिकायत में उसने बताया था कि हुसैन कुमार निवासी प्रांगचा, तहसील निरमंड ने 13 अगस्त, 2018 को उसकी बेटी का अपहरण (abduction) कर लिया और 12 सितंबर तक अपने घर में रखा।
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इस दौरान वह लगातार नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता किसी तरह से आरोपी के चुंगल से भागकर अपने घर पहुंची और सारी घटना के बारे में अपनी माता को बताया। जिसके बाद पीड़िता की माता ने इस संबंध में तहसीलदार निरमंड और पुलिस थाना में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस थाना निरमंड में आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 506, 376 और पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और साक्ष्य जुटाए गए। अदालत ने सभी आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की है।