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इन देशों में Rape के लिए नपुंसक बनाने से लेकर है लिंग काटने की सज़ा
बलात्कार (Rape) जैसे जघन्य कृत्यों के लिए भारत में कई बार कठोर से कठोर सजा (Punishment) का प्रावधान करने की मांग उठाई जाती रही है। हालांकि अभी भी न्यायालय उन्हीं रेप केस में उन्हीं दोषियों को फांसी की सजा देते हैं, जिन्हें रेरेस्ट ऑफ रेयर (Rarest of Rare) की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां बलात्कार के दोषी का लिंग तक काटने का प्रावधान है, जबकि एक देश में मेडिकल जांच में ही पुष्टि होने पर बिना ट्रायल ही मौत (Death penalty) की सजा दे दी जाती है तो आइए जानते हैं कि दुनिया के किन-किन देशों में बलात्कार के मामलों में दोषियों को सख्त सजा का प्रावधान है।
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सबसे पहले बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश चीन (China) की। यहां रेप के दोषी के लिए सजा का बहुत ही कड़ा प्रावधान है। चीन में रेप के आरोपियों को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया काफी ज्यादा तेज़ है। भारत में रेप केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast track court) की बात कही जाती है तो चीन में इस जुर्म की सजा बहुत ही जल्द दे दी जाती है. चीन में यदि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो जाती है तो दोषी को बिना ट्रायल के ही मौत की सज़ा दे दी जाती है . इसके अलावा जघन्य अपराध होने पर दोषी के जननांगों तकको भी काट दिया जाता है।
इस देश में अपराधियों पर केमिकल कास्ट्रेशन की प्रक्रिया
इंडोनेशिया (Indonesia) में बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले दोषियों का बधियाकरण किया जाता है। रसायनिक तरीके से होने वाली इस प्रक्रिया को केमिकल कास्ट्रेशन (Chemical castration) कहा जाता है। इसमें रेप के दोषियों को एक इंजेक्शन (Injection) के सहारे एक सॉल्यूशन दिया जाता है। इस इंजेक्शन से अपराधी के टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स काफी कम हो जाते हैं और यौन इच्छाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। हालांकि हाल ही में इसे पास किया गया। यह कानून काफी ज्यादा विवादित भी रहा।
इस कंट्री में गुप्तांग तक काटने का प्रावधान
खाड़ी देश (Gulf Country) सऊदी अरब (Saudi Arab) एक इस्लामिक देश है। यहां शरीया कानून को मान्यता दी गई है. .यहां रेप की सज़ा काफी सख्त है. सऊदी अरब में यदि कोई भी व्यक्ति रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। इसके अलावा अपराधी के जननांग को भी काटने की सजा सुनाने का प्रावधान. ईरान, अफगानिस्तान और इराक जैसे इस्लामिक देशों में भी बलात्कारियों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है।
यहां बलात्कारी को नपुंसक बनाने की सज़ा
इस देश में कोरोना काल में रेप की घटनाओं में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। ऐसे में सरकार को यहां काननू में संशोधन करना पड़ा। यह देश है नाइजीरिया (Nigeria)। नाइजीरिया में यदि रेप 14 साल या कम उम्र की बच्ची के साथ किया जाता है तो अपराधी को फांसी दी जाती है. इसके अलावा अन्य मामलों में दोषी को सजा के तौर पर नपुंसक बनाया जाता है। हालांकि यहां भी कुछ समय पहले ही सरकार ने यह फैसला लिया है।
यहां सर्जरी कर बनाया जाता है नपुंसक
इंडोनेशिया की तरह ही चेक रिपब्लिक (Czech Republic) में रेप के दोषी के लिए सर्जिकल कास्ट्रेशन का कानून है. हालांकि इंडोनेशिया (Indonesia) ने हाल ही में यह कानून अपनाया है। हालांकि चेक गणराज्य में रेप का आरोप साबित होने पर दोषी की सर्जरी कर उसे नपुंसक बनाया जाता है। लंबे अरसे से इस देश में यह कानून लागू है। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ता इस कानून का विरोध करते आए हैं।