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Delhi High Court ने खारिज की प्रदर्शनकारियों की रिहाई से जुड़ी याचिका, बताया-पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन
नई दिल्ली। ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान हिरासत (Detain) किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस याचिका ( Petition) को पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन करार दिया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा में हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने ( Release Petition) की मांग की गई थी।
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याचिका में कहा गया था कि गणतंत्र दिवस और उसके बाद दिल्ली में कई लोगों को पुलिस ने गैरकानूनी रूप से डिटेन किया है। याचिका में कहा गया कि ट्रैक्टर रैली और उसके बाद से टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघु बॉर्डर से पुलिस ने कई लोगों को उठाया। ये लोग डिटेन किए गए हैं। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश करना होता है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि आप ऐसे 15 परिवारों से मिले हैं, जिनके लोग लापता हैं। क्या आपने ऐसे 15 लोगों के एफिडेविट याचिका में लगाए। हाई कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते, जिसमें यही साफ नहीं है कि एफआईआर किन धाराओं में दर्ज की गई है और गिरफ्तारी का आधार क्या है। कोर्ट ने मामले में जांच एजेंसी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को निर्देश देंगे कि समय से अपनी जांच पूरी करें। आपको बता दें कि याचिका में दावा किया गया है कि 200 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो प्रदर्शन के बाद से लापता हैं।