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हिमाचल में छह माह के लिए ESMA लागू, हड़ताल की तो अब सीधे होगी दंडात्मक कार्रवाई,जाएगी नौकरी !
ESMA invoked in Himachal : हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) कर्मचारी संघ द्वारा चक्का जाम के एलान के बाद प्रदेश सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। सरकार ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए एचआरटीसी कर्मचारियों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़े तमाम कर्मियों की हड़ताल पर अगले छह महीने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवश्यक सेवा घोषित
राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवाओं का संचालन यात्रियों की निर्बाध आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाय, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर एचआरटीसी कर्मचारियों और इसके संचालन व रख-रखाव से जुड़े अन्य कर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पहले ही ‘आवश्यक सेवाएं’ घोषित किया जा चुका है।
एक्ट के तहत आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी जेल
सरकार ने हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा (अनुरक्षण) अधिनियम (ESMA) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। इसके तहत आगामी छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो), परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सरकार की सख्त हिदायत
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में कार्यरत कोई भी व्यक्ति किसी भी हड़ताल को न तो शुरू करेगा और न ही उसमें भाग लेगा। इसके अलावा, उक्त आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कोई भी कर्मी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जनता की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि
सरकार का मानना है कि यदि परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है, तो इससे आम जनता की सुविधा, सार्वजनिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव पर बेहद गंभीर असर पड़ेगा, जो कि व्यापक जनहित के पूरी तरह प्रतिकूल होगा। यही वजह है कि ऐन वक्त पर सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए कर्मचारियों को काम पर लौटने के कड़े निर्देश दिए हैं।
संजू चौधरी
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