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Himachal : यहां वीकेंड पर भी पूरा दिन नहीं खुलेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकानें, जाने क्या रहेगा समय
नाहन। हिमाचल में भयानक होते जा रहे कोरोना को देखते हुए प्रदेश सरकार (State Govt) ने कुछ सख्ती के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद डीसी सिरमौर (DC Sirmaur) ने भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइंस (Corona Guidelines) के मुताबिक अब जिला सिरमौर में भी वीकेंड (weekends) के दौरान बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान केवल दवाइयों की दुकानें ही पूरा दिन खुली रहेंगी। डीसी सिरमौर डॉक्टर आरके परुथी ने बताया कि वीकेंड के दौरान शनिवार और रविवार को एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी सभी दुकानों (Shops) को 1:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, जबकि दवाइयों की दुकानें (Medical store Shop) पूरा दिन भर खुली रहेगी। इसके अलावा इन दो दिनों में जिला के सभी खेल मैदान भी खेलकूद प्रतियोगिता और अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।
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उन्होंने बताया कि केवल सुबह के वक्त इन मैदानों में मॉर्निंग वॉक (Morning Walk) करने की अनुमति होगी। लोगों को घरों से बाहर निकलते वक्त और बसों में यात्रा के दौरान कोविड-प्रोटो कॉल का पालन करना होगा। बसों में यात्रा के दौरान सभी को मास्क (Mak) पहनना अनिवार्य होगा यदि कोई इसकी अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वीकेंड के दौरान शहरों के जिन क्षेत्रों में कोरोना के अधिक मामले सामने आए हैं उन क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। चुने हुए प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर होम क्वारंटाइन लोगों को फॉलो किया जाएगा और यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो उन तक पहुंचाई जाएगी और जिन लोगों को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होगी उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा।