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#Corona से दम तोड़ने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता मामले में सरकार को नोटिस
Last Updated on September 4, 2020 by Vishal Rana
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने कोरोना (#Corona) संक्रमण से दम तोड़ चुके लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाने वाली याचिका में राज्य सरकार को नोटिस (Notice) जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह 3 सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब दाखिल करें। मामले पर सुनवाई 1 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। जनहित से जुड़ी इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने वैश्विक बीमारी के चलते इस बीमारी से मरने वाले लोगों के लिए 4,00000 की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान बनाया था, लेकिन बाद में उस प्रावधान को वापस ले लिया गया। जबकि बिहार सरकार कोरोना से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन प्रदान कर रही है।
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याचिकाकर्ता ने याचिका में सुझाव दिया है कि राज्य डिजास्टर रिस्पांस फंड या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड (Chief Minister Relief Fund) से इन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की सकती है। चूंकि कोरोना से प्रदेश में बहुत कम लोगों की मौत हुई है, इस कारण राज्य सरकार पर इसका अधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इससे आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के परिवार की सहायता होगी, जिन्हें कि उनके परिवार के व्यक्ति की मौत के पश्चात आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है।