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दलेर मेहंदी को HC से मिली बड़ी राहत, तीन साल की सजा हुई सस्पेंड
मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मानव तस्करी के मामले में दलेर मेहंदी को पटियाला कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। सजा के खिलाफ दायर की गई दलेर मेहंदी की अपील को हाईकोर्ट (High Court) ने एडमिट कर लिया है।
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बता दें कि पटियाला की निचली अदालत ने 19 साल पुराने ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में दलेर मेहंदी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले को लेकर दलेर मेहंदी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी थी, जिसके हाईकोर्ट ने एडमिट कर लिया।
दलेर मेहंदी की ओर से दायर की गई याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर यानी आज के लिए तय की थी। वहीं, आज सुनवाई में कोर्ट ने दलेर मेहंदी को रिहा करने का फैसला लिया है।
जानकारी के अनुसार, दिलेर मेहंदी उसी पटियाला जेल में बंद हैं, जहां क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया है। अब कोर्ट का आदेश के बाद दलेर मेहंदी को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन आगे की सुनवाई पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चलती रहेगी।
ये है पूरा मामला
बता दें कि दलेर मेहंदी को 19 साल पुराने कबूतरबाजी यानी मानव तस्करी के मामले में दोषी करार किया गया था। इस मामले में उनके भाई शमशेर सिंह भी आरोपी थे, लेकिन उनकी साल 2017 में मौत हो गई। जिसके बाद साल 2018 में दलेर मेहंदी को मामले में दोषी करार देते कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी।
बताया जाता है कि साल 2003 में बक्शी सिंह नाम के एक शख्स ने पटियाला सदर थाने में दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि इन दोनों ने उनको कनाडा भेजने के लिए 13 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उन्होंने ना तो उन्हें कनाडा भेजा ना ही पैसे वापस किए। बक्शी के साथ 30 और भी शिकायतकर्ता थे, जिन्होंने दलेर मेहंदी और उनके भाई पर मानव तस्करी का गंभीर आरोप लगाया था।