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हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव व एमडी को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब
Last Updated on June 29, 2022 by Vishal Rana
शिमला। एक तरफ जहां जयराम सरकार गुरुवार यानी 30 जून को धर्मशाला से “नारी को नमन’ कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 50 फीसदी किराये की छूट का शुभारंभ करने जा रही हैं वहीं छूट देने के खिलाफ हिमाचल निजी बस ऑपरेटरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन महिलाओं के लिए 50 फीसदी किराए में छूट देने के मामले में हाईकोर्ट से हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आज न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के परिवहन सचिव व प्रबंधक निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी कर 13 जुलाई तक जवाब तलब किया है।
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निजी बस ऑपरेटर संघ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा 7 जून 2022 को जारी की गई अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। जबकि महिलाओं व पुरुषों के लिए बराबर किराया होना चाहिए। पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जारी करने को भी प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है ।इस विषय में यह दलील दी गई है कि पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं देने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मामले पर सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
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