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ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी के लिए Paid Leave होगी अनिवार्य
Last Updated on May 3, 2020 by
शिमला। लॉकडाउन-3 के लिए हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों (Employees) को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें बुखार व सांस आदि लेने में दिक्कत होगी, उन्हें लाजमी तौर पर पेड लीव अनिवार्य होगी। गर्भवती महिला कर्मचारियों व मेडिकल उपचार ले रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। कोरोना के लक्षण वाले कर्मचारियों को तुरंत ही अस्पताल भेजना होगा। कार्यालय अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों के मोबाइल में ऐप मौजूद है। कर्मचारियों को अफवाहों से बचने के लिए हिदायत दी गई है।
जारी आदेशों के अनुसार सभी क्लास वन और क्लास टू ऑफिसर सभी वर्किंग डे में ऑफिस में आएंगे। वाहनों का इस्तेमाल जहां तक संभव हो पुलिंग के आधार पर होगा। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अनुबंध/नियमित/आउटसोर्स) की हाजिरी कंट्रोलिंग अधिकारी देखेंगे। कर्मचारियों का रोस्टर कंट्रोलिंग ऑफिसर (Roster controlling officer) तैयार करेंगे। प्रतिदिन तीस फीसदी कर्मचारी ऑफिस आएंगे। बाकी कर्मचारी घर पर बैठक कर काम करेंगे। जो कर्मचारी जिस दिन ऑफिस (Office) नहीं आएंगे वह स्टेशन को नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें फोन और अन्य कम्युनिकेशन माध्यम से संपर्क में रहना जरूरी होगा। अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी कर्मचारी को बुलाया जा सकता है। वहीं, पहले की तरह ही दो ग्रुप में कर्मचारी ऑफिस अटेंड करेंगे।
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एक ग्रुप सुबह 10 बजे ऑफिस आएगा और शाम पांच बजे ऑफिस (Office) से जाएगा। दूसरा ग्रुप सुबह साढ़े 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होगा। साथ ही शाम साढ़े पांच बजे कार्यालय से जाएगा। कार्य स्थल पर थर्मल स्कैंनिंग व हैंडवॉश, सैनिटाइजर (Thermal scanning and handwash, sanitizer) आदि का प्रबंध करना होगा। शौचालयों में सेनिटाइजर, साबुन व रनिंग वाटर उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। वहीं बैठकों में ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
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कार्यालय में कर्मचारियों को फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। यह आदेश फील्ड स्टाफ व कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवा रहे कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह आदेश चिन्हित कंटेनमेंट जोन में भी प्रभावी नहीं हैं। यह आदेश 4 मई से लागू होंगे।